



अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने का आरोप सिद्ध, वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से जब्त
गढ़वा:–
अबुआ आवास योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते बंशीधर नगर प्रखंड के हनुमंता कला पंचायत की मुखिया सविता देवी को निलंबित कर दिया गया है। गढ़वा उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुखिया पर ग्रामसभा से 09 अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के आरोप प्रमाणित हुए हैं।
उक्त मामले की जांच उपायुक्त कार्यालय द्वारा 25 अप्रैल 2025 को भेजे गए पत्रांक 448 के आलोक में की गई थी। तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि मुखिया सविता देवी ने न केवल अयोग्य लोगों को योजना से लाभांवित किया, बल्कि ऐसे परिवारों को भी सूचीबद्ध किया, जिन्हें पहले ही सरकारी आवास का लाभ मिल चुका था।
इन आरोपों पर 26 मार्च 2025 को उपायुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन मुखिया द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक पाया गया। अपने जवाब में सविता देवी ने तर्क दिया कि उन्हें योजना की ऑनलाइन जांच का प्रशिक्षण नहीं मिला था और प्रखंड स्तर से लाभुकों की सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके कारण अनजाने में मानवीय त्रुटि हुई।
हालांकि, जांच प्रतिवेदन, प्राप्त स्पष्टीकरण और उपायुक्त की अनुशंसा की समग्र समीक्षा के उपरांत झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के तहत सविता देवी को उनके पद से निलंबित करते हुए उनकी समस्त प्रशासनिक व विशेष रूप से वित्तीय शक्तियाँ तत्काल प्रभाव से जब्त कर ली गई हैं।
इस प्रस्ताव को पंचायत राज विभाग की मंत्री की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।